Budget 2022: कितने तरह के होते हैं अलाउंस और रीइंबर्समेंट्स, किस पर कितनी मिलती है टैक्स छूट?
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, Jan 30, 2022 03:40 PM IST
Budget 2022 in Hindi: सैलरीड (Salaried) को अपने एंप्लॉयर (Employer) से कई तरह का अलाउंस (Allowances) और रीईबर्समेंट्स (Reimbursements) मिलते हैं. इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के मुताबिक, इन अलाउंस और रीइंबर्समेंट्स में कुछ टैक्सेबल होते हैं और कुछ नॉन टैक्सेबल. वहीं, कुछ अलाउंस पर टैक्स छूट शर्तों के अधीन होती है. टैक्स छूट का दावा करने के लिए छूट की सीमा और शर्तों के बारे में जानना जरूरी है.
1/11
हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
2/11
महंगाई भत्ता (DA)
TRENDING NOW
3/11
लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA)
एंप्लॉयर से मिलने वाला Leave travel allowance पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. यह नियम घरेलू और विदेशी दोनों एंप्लॉइज पर लागू होता है. LTA पर टैक्स छूट लेने के कुछ नियम हैं. 4 साल के अंतराल में सिर्फ 2 यात्राओं के खर्च पर ही टैक्स छूट मिलेगी. क्लेम करने के लिए रेलवे के AC फर्स्ट क्लास या Air India के बिजनेस क्लास से गंतव्य (डेस्टिनेशन) तक के किराए की रकम पर टैक्स छूट मिलती है.
4/11
सिटी कंपन्सेटरी अलाउंस (CCA)
5/11
परिवहन भत्ता (TA)
ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport allowance) 16,000 रुपए प्रति महीना या सालाना 1,92,000 रुपए तक की रकम पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. किसी तरह के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए ये सीमा 32,000 रुपए है. ITR फाइलिंग में इस रकम को टैक्सेबल इनकम से घटा दिया जाता है. रकम पर टैक्स छूट लेने के लिए कोई सबूत या डॉक्युमेंट नहीं देना होता. हालांकि, शर्त है कि अगर आपका एंप्लॉयर आपको ट्रैवल के लिए कोई मुफ्त साधन नहीं दे रहा है तो ही ये रकम क्लेम की जा सकती है.
6/11
स्पेशल अलाउंस
7/11
ओवरटाइम अलाउंस
8/11
चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस
बच्चों की शिक्षा के लिए Children education allowance मिलता है. इस पर टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है. ये रकम ज्यादा-से-ज्यादा दो बच्चों के लिए महीने अधिकतम 200 रुपए यानी सालाना 2400 रुपए ही टैक्स छूट ले सकते हैं. सेक्शन 80C के तहत बच्चों की पढ़ाई के लिए दी जा रही फीस पर भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
9/11
हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस
10/11
मेडिकल रीइंबर्समेंट
एंप्लॉयी खुद, पत्नी, पुत्र, पुत्री और माता-पिता या सास-ससुर में किसी एक जोड़े के इलाज में खर्च पर सालाना 15,000 रुपए तक की रकम पर टैक्स छूट पा सकता है. एंप्लॉयर की तरफ से जमा की गई या रीइंबर्स की गई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम (Medical insurance premium) की रकम टैक्स के दायरे में नहीं आती. प्रीमियम की रकम पर टैक्स छूट का दायरा भी 15,000 रुपए में शामिल है.
11/11